सहारनपुर : 15 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

सहारनपुर : 15 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

✍रिर्पोट :- गौरव सिंघल,ब्यूरो-न्यूज एवीपी,जनपद सहारनपुर, उप्र:।

सहारनपुर (न्यूज एवीपी ब्यूरो)। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला ग्रामोद्योग कार्यालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार नवयुवक, युवतियों को विभिन्न ग्रामोद्योगी उद्योगो में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा संचालित कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंन्तर्गत 15 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम में एस0सी0पी0/सामान्य वर्ग के कुल 75 नवयुवक/नवयुवतियों को एक जनपद एक उत्पाद, सिलाई कटिंग/टेलरिंग/जेरी कढाई/बुनाई, कम्प्यूटर प्रशिक्षण (हार्डवेयर/साफ्टवेयर), मोबाईल रिपेयरिंग, अग्रो बेस्ट ट्रेड/यथा फल प्रसोधन/मसाला/पापड/अन्य खाद्य प्रसंस्करण, दरी एवं कारपेट बुनाई, रेशा उद्योग आदि उद्योगो में मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र नजीबाबाद, जनपद बिजनौर द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी दीपक चन्द्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त समस्त उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक नवयुवक एवं युवतियां जो ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवासी है, वे अपना आवेदन पत्र विभााग के जिला ग्रामोद्येाग कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या डाक के माध्यम से 31 मई 2022 तक जमा करा सकते है। प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन विभाग द्वारा निर्धारित चयन कमेटी द्वारा किया जायेगा। चयनित आवेदको को मण्डलीय ग्रामोद्येाग प्रशिक्षण केन्द्र नजीबाबाद, जनपद बिजनौर में 15 दिन उपस्थित रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण केन्द्र में आने जाने का व्यय प्रशिक्षण सत्र के सम्पन्न/अन्तिम दिवस पर छात्रवृत्ति के रूप में प्रशिक्षार्थी के बैंक खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से स्थानान्तरित किया जायेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण केन्द्र पर ठहरने/चाय/नाश्ता/भोजन की निःशुल्क व्यवस्था केन्द्र प्रभारी द्वारा की जायेगी। आवेदन करते समय प्रशिक्षार्थी को आधार कार्ड, योग्यता प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक की छायाप्रति आवेदन फॉर्म के साथ अवश्य जमा करनी होगी। विभाग द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु मुख्य मन्त्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत बैंको से वित्त पोषित कराकर उद्योग स्थापित कराया जाता है। अधिक जनकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।