राशन प्राप्त करने वाले अपात्रों के विरूद्ध होगी कार्यवाही : जिलाधिकारी अखिलेश सिंह

सहारनपुर : राशन प्राप्त करने वाले अपात्रों के विरूद्ध होगी कार्यवाही : जिलाधिकारी अखिलेश सिंह

 

✍रिर्पोट :- गौरव सिंघल,ब्यूरो चीफ-न्यूज एवीपी,जनपद सहारनपुर, उप्र:।

 

सहारनपुर (न्यूज एवीपी ब्यूरो)। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि जनपद में पात्र गृहस्थी योजना के राशन के राशन कार्डों का लक्ष्य पूर्ण है। पात्र परिवार राशन कार्ड बनवाने हेतु कार्यालयों के चक्कर लगा रहे है। निर्धारित लक्ष्य पूर्ण हो जाने के कारण राशनकार्ड निर्गत नहीं हो पा रहे है और न ही राशनकार्डों में यूनिट वृद्धि का कार्य हो पा रहा है। सम्पूर्ण जनपद में प्रायः शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कतिपय अपात्र परिवार तथ्य छिपाकर, पात्र गृहस्थी योजना का अनुचित लाभ ले रहे है। डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ए0सी0 अथवा 05 केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड से अधिक सिंचित भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 02 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस हो, अपात्रता की श्रेणी में आते है। उन्होने बताया कि इसी प्रकार नगर क्षेत्र के लिए समस्त आयकरदाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ए0सी0 अथवा 05 केवी या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लॉट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट, ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 03 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस हो को इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने ऐसे समस्त परिवारों को सचेत किया है कि यदि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अन्तर्गत अपात्रता की दशा में राशन प्राप्त कर रहे हैं तो तत्काल अपना राशनकार्ड तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें। राशनकार्डों की पात्रता के सत्यापन के समय जांच में पाया गया कि अपात्र परिवार खाद्यान्न प्राप्त कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा जिस दिनांक से वे खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं का आंकलन करते हुए गेहूँ 24 प्रति किग्रा0 तथा चावल 32 रूपये प्रति किग्रा0 एवं अन्य वस्तु यथा नमक, तेल एवं चीनी की वसूली बाजार मूल्य की दर से की जायेगी जिसके लिए संबंधित परिवार स्वयं उत्तरदायी होगा।