पुकारी के मंदिर की ज़मीन पर आक्रांताओं का अवैध निर्माण/कब्जा,पीड़ित जनता दरबार में
पुकारी के मंदिर की ज़मीन पर आक्रांताओं का अवैध निर्माण/कब्जा,पीड़ित जनता दरबार में।
एस डी एम नरैनी पर समाजवादी होने के आरोप, डी एम बांदा के आदेशों की अवमानना।
लखनऊ – विगत दिवस 5/12/2023 को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के आवास में लगे जनता दरबार में ग्राम पंचायत पुकारी तह0 नरैनी के पीड़ितों ने भेंट कर लिखित ज्ञापन सौंपकर मौखिक रूप से आक्रांताओं के द्वारा किया गया अवैध निर्माण/कब्जे से मन्दिर की भूमि गाटा सं0-624 में पैमाइश कराते हुए विवादित भूमि को मुक्त कराने के निर्देशों के बावजूद,विकास यादव SDM नरैनी की समाजवादी पार्टी की मानसिकता से प्रेरित होकर किए गए कार्यों का संज्ञान कराते हुए, न्याय दिलाने की गुहार लगाई।
साथ ही संलग्नक प्रपत्रों के हवाले से स्पष्ट किया कि दिनांक 03.10.2023 संलग्न प्रपत्र से अनुरोध के साथ अवगत कराया था कि तहसील-नरैनी जिला-बाँदा में कार्यरत विकास यादव उपजिलाधिकारी नरैनी,समाजवादी पार्टी मानसिकता के होने
के कारण पीड़ित पक्ष के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.2023 पर कोई विधिक कार्यवाही न कराते हुये,पीड़ित ग्रामीणों के
विरुद्ध कार्यवाही करने की धमकी दे रहे है।
उक्त के क्रम में कोई कार्यवाही न होने के कारण हम सभी ग्रामीणों ने जिलाधिकारी बाँदा एवं आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल बोंदा को ज्ञापन देकर उचित कार्यवाही का अनुरोध किया गया था,तत्क्रम में जिलाधिकारी व आयुक्त महोदय के निर्देशन में तहसील नरैनी में कार्यरत तहसीलदार, नरैनी अपनी राजस्व टीम के साथ मौके पर उपस्थित होकर दिनांक 03.10.2023 को ग्राम पुकारी स्थित गाटा सं0-624 की पैमाइश कर विपक्षी नसीब खान व उसके भाई मोहम्मद राइस पुत्रगण मंसूर खाँ का निर्माण कार्य अवैध मानते हुयें 3 दिन के अन्दर हटा लेने का निर्देश दिया था।
पीड़ित ग्रामीणों ने दिनांक 06.10.2023 तक कोई कार्यवाही न करने पर पुनः स्थिति से अवगत कराया गया। विकास यादव राजस्व टीम यथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार,राजस्व निरीक्षक एवं कई
लेखपालों एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी अन्य पुलिस बल के साथ लगभग 4:00 बजे शाम उपस्थित हुये तथा उस अवैध निर्माण जिसको तहसीलदार के द्वारा गलत पाया गया था, को न हटाते हुये स्थल पर एवं फिर पुलिस चौकी करतल ले जाकर पीड़ित ग्रामीणों को धमकी देते रहे,ग्रामीणों के अथक प्रयास से उच्चाधिकारियों के निर्देशन में अवैध निर्माण का कुछ अंश ध्वस्त कराकर औपचारिकता पूर्ण कर ली. तथा उक्त अवैध अतिक्रमणी के प्रभाव में होने के कारण पीड़ित ग्रामीणों के विरूद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 107 (16) एवं 151 तथा जा० फौ० की धारा 145 की कार्यवाही अधीन पुलिस अधिकारियों से आख्या प्राप्त कर प्रारम्भ कर दी। जिससे स्पष्ट हो गया कि हम सभी पीड़ित ग्रामीणों का कथन सत्य है।
यदि उच्चाधिकारियों की मानसिकता यही रही तो जन सामान्य का न्याय के प्रति विश्वास समाप्त हो जायेगा।
साथ ही आयुक्त एवं जिलाधिकारी बांदा से अनुरोध किया था कि इस प्रकरण का स्वयं संज्ञान लेते हुये पूर्व प्रेषित निवेदित प्रपत्रों का विधि संगत निस्तारण कर निस्तारण से अवगत कराने की याचना की गई थीं।
मौखिक/लिखित निवेदन देने पर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक के द्वारा संज्ञान लेकर ज़िला अधिकारी बांदा को पत्र लिख कर कार्यवाही होने का आश्वासन मिला है।
ज्ञापन सौंपने में राम मनोहर चौबे,पंकज चतुर्वेदी,रामकिशोर उपाध्याय।
*न्यूज़ ए वी पी से ब्यूरो चीफ माया तिवारी बांदा*