आई आई ए चेयरमैन विपुल भटनागर व फ़ेडरेशन अध्यक्ष अंकित सिंघल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधी मण्डल श्री ज्योति स्वरूप शुक्ल जॉइंट कमिश्नर जीएसटी से मिला व *16-मई-2023 से 15-जुलाई-2023 तक जीएसटी विभाग द्वारा पंजीकरण जाँच अभियान के बारे में स्पष्टीकरण माँगा*
आई आई ए चेयरमैन विपुल भटनागर व फ़ेडरेशन अध्यक्ष अंकित सिंघल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधी मण्डल श्री ज्योति स्वरूप शुक्ल जॉइंट कमिश्नर जीएसटी से मिला व *16-मई-2023 से 15-जुलाई-2023 तक जीएसटी विभाग द्वारा पंजीकरण जाँच अभियान के बारे में स्पष्टीकरण माँगा*
JC महोदय में आश्वस्त किया कि किसी का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा सिर्फ़ जो पंजीकृत व्यापारी नहीं है उसकी ही जाँच कर पंजीकृत कराया जाएगा
इसका उद्देश्य फ़र्जी/बोगस फर्मों का पता लगाना है। आजकल बहुत से मास्टरमाइंड अन्य व्यक्तियों के पहचान-पत्रों का दुरुपयोग करके नकली फर्म बना लेते हैं, जिनका असल में कोई व्यापार नहीं होता, बल्कि ऐसी फर्मों का उपयोग फेक आईटीसी क्लेम कराने के उद्देश्य से फर्जी बिल देने के लिए किया जाता है। ऐसे लोग सर्कुलर बिलिंग के माध्यम से जटिल व संदिग्ध लेनदेन की ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसे ढूँढने में विभाग असफल है
उन्होंने कहा कि *आपको इस सन्दर्भ में घबराने की आवश्यकता नहीं* है, क्योंकि ये जाँच सभी व्यापारियों की नहीं होनी है, बल्कि केवल उन GSTIN के संदर्भ में होगी, जिन्हें DGARM monitoring system (Directorate General of Analytics & Research Management) का प्रयोग करके चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा CGST व SGST डिपार्टमेंट के लिए अनेकों एनालिटिकल टूल्स बनाये गए हैं, जैसे BIFA (Business Intelligence & Fraud Analytics), ADVAIT (Advanced Analytics in Indirect Taxation), GST Prime (by NIC), E-way bill analytics, etc. जिनका उपयोग करके इन लीड्स के आधार पर, वे खुद भी अन्य GSTINs को चिन्हित कर सकते हैं। यदि किसी GSTIN को जाँच के दौरान अस्तित्त्वहीन या काल्पनिक (non-existent/fictitious) पाया गया हो
*आईआईए राष्ट्रीय सचिव दिनेश गोयल जी ने बताया की यदि किसी व्यापारी का नाम भी किसी और के ग़लत करने के कारण उस दायरे में आ गया, तो आपको क्या करना है?*
1. सबसे पहले तो आप यह पता कर लें कि आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिस कौन सा है। यदि उस ऑफिस से कोई आता है, तो आप जांच कराएं, अन्यथा कार्यालय से सम्पर्क करें।
2. आपके जुरिसडिक्शनल ऑफिस आदि की सूचना व अन्य संबंधित जानकारी आपसे माँग सकते है
3. उन्हें आपके स्टॉक या बुक्स की जाँच करने का अधिकार नहीं होगा। वे केवल आपके रजिस्ट्रेशन से सम्बंधित जानकारियां एकत्रित करेंगे।
4. सबसे पहले तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके दुकान/ऑफिस की बिल्डिंग की एन्ट्री पर एक बोर्ड है, या नहीं, जिस पर कम से कम फर्म का नाम व GSTIN होना जरूरी है। एड्रेस भी हो, तो बेहतर है। यदि आप कम्पोजीशन डीलर हैं, तो इस बात का उल्लेख भी बोर्ड पर होना आवश्यक है।
5. यदि आपका कारोबार या स्टॉक एक से अधिक स्थानों पर है, तो यह सुनिश्चित कर लें कि सभी स्थान आपके GST रजिस्ट्रेशन में दर्ज हैं, या नहीं। साथ ही प्रत्येक स्थान पर बोर्ड होना आवश्यक है।
6. GST रजिस्ट्रेशन की एक लेटेस्ट प्रति प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होनी चाहिए। फ्रेम में लगी हो, या कहीं पर प्रदर्शित हो, तो बेहतर है, अन्यथा फ़ाइल में तो अवश्य ही लगी होनी चाहिए।
7. इसके अलावा निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स भी फ़ाइल में लगाकर रखें:
• सभी पार्टनर/डायरेक्टर/ऑथोराइज़्ड सिग्नेटरीज़ के PAN/आधार
• रेंट एग्रीमेंट/कंसेंट letter
• बिजली का लेटेस्ट बिल
8. सामान्यतः विक्री व खरीद बिल बिज़नेस प्लेस पर ही उपलब्ध होने चाहिये, क्योंकि यदि रिकार्ड्स किसी अन्य स्थान पर रखते हों, तो उसे भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अतः, जहाँ तक संभव हो, ये डाक्यूमेंट्स वहाँ पर उपलब्ध हों, अन्यथा किसी अन्य स्थान का नाम न लें, जैसे कि ‘घर पर हैं’ या ‘CA साहब के पास हैं’। उन्हें जाँचने का अधिकार नहीं है, लेकिन पूछने का अधिकार है। आपके पास चुप रहने का अधिकार है।
9. जाँचने का अधिकार केवल तब हो सकता है, जब उनके पास आपके खिलाफ कोई कर-चोरी की सूचना हो, और जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी द्वारा आपके फर्म के नाम व GSTIN सहित, अधिकृत किया गया हो। उस दशा में आप अधिकार पत्र व जांचकर्ता की आइडेंटिटी सुनिश्चित करने के बाद ही डॉक्युमेंट्स की जाँच कराएं। वैसे अभी तक ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं। केवल फर्म का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने व ITC ब्लॉक करने के निर्देश दिये गये हैं। सर्च-सीज़र का उपयोग केवल बहुत ही खराब परिस्थितियों में होगा।
आईआईए चेयरमैन विपुल भटनागर ने कहा कि इस प्रकार की जाँच में हम आपके साथ है क्योंकि ग़लत एक करता है और नुक़सान सब को उठाना पड़ता है इस ड्राइव में हम आपके साथ है परंतु किसी उद्यमी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा प्रतिनिधी मण्डल में नरेंद्र गोयल, अंकुर गर्ग अभिनव स्वरूप नवनीत गुप्ता आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे